मतदान दिवस से पहले बिना प्रमाणीकरण राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करना होगा प्रतिबंधित : निर्वाचन आयोग

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा 

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस एवं मतदान के एक दिवस पूर्व किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट मीडिया (मुद्रित माध्यम) में प्रकाशित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी सामग्री राज्य अथवा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व प्रमाणीकरण प्राप्त न हो।

यह प्रावधान उन सभी मुद्रित माध्यमों पर लागू होगा जो संबंधित चरण में मतदान वाले राज्य में प्रकाशित या प्रचलित हैं। निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था मतदाताओं को निष्पक्ष, निर्भीक और स्वच्छ वातावरण में मतदान का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की है।