हाजत से चकमा देकर फरार अभियुक्त को अदालत ने सुनाई सजा।मामला केवटी थाने का
हाजत से चकमा देकर फरार अभियुक्त को अदालत ने सुनाई सजा।मामला केवटी थाने का
हाजत से चकमा देकर फरार अभियुक्त को अदालत ने सुनाई सजा।मामला केवटी थाने का
दस्तक 7मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कुमार रितेश की अदालत ने शुक्रवार को केवटी थाना हाजत से पुलिस को चकमा देकर फरार एक अभियुक्त को सजा सुनाई है।सजायाफ्ता अभियुक्त मो. रुबिया फकीर उर्फ अरशद नेपाल के जिला महोतरी,थाना धिरापुर के मटिहानी निवासी और मधुबनी जिला के मधवापुर में रहकर चोरी की घटना में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।जहां हाजत से चकमा देकर फरार हो गया था।एपीओ अभिषेक राव ने बताया कि अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही कराई गई थी।सुनवाई पश्चात कोर्ट ने भादवि की धारा 224 में 9 माह 15 दिन और धारा 353 में 9 माह 15 दिनों की सजा सुनाई है।अभियुक्त की दोनो सजायें साथ -साथ चलेगी।