मद्यनिषेध विभाग दरभंगा द्वारा जिले में अवैध शराब के परिवहन, भंडारण एवं सेवन की रोकथाम हेतु सघन अभियान जारी

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /

सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध दरभंगा ने जानकारी दी कि आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 एवं पर्व-त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए, विभागीय आदेशों एवं जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के परिवहन, भंडारण एवं सेवन की रोकथाम के लिए निरंतर सघन छापामारी, गश्ती एवं वाहन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि शराब के निर्माण, परिवहन एवं सेवन में लिप्त असामाजिक तत्वों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में ऐसे अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। पैरामिलिट्री बलों की सहायता से दिन-रात निगरानी रखी जा रही है।

सहायक आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि 09 अक्टूबर 2025 को प्राप्त गुप्त सूचना एवं नियमित गश्ती के दौरान कुल 61 छापामारी अभियानों का संचालन किया गया, जिनमें 12 अभियोग दर्ज किए गए तथा 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
इनमें से 19 अभियुक्तों को शराब सेवन के आरोप में तथा 04 अभियुक्तों को शराब के परिवहन एवं बिक्री के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

अभियानों के दौरान कुल 71.745 लीटर विदेशी शराब, 1.800 लीटर नेपाली देशी शराब, तथा 2.000 लीटर चुलाई शराब जब्त की गई।
ड्रोन के माध्यम से की गई छापामारी में 255 लीटर चुलाई शराब तथा 9750 किलोग्राम जावा महुआ (गुड़ का घोल) बरामद कर घटनास्थल पर विनष्ट किया गया।
कुल जब्त एवं विनष्ट शराब का अनुमानित मूल्य ₹1,63,734/- आँका गया है।

अवैध परिवहन/बिक्री के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं —
1. अनिल कुमार महतो, पिता – परमेश्वर महतो, सा० – हबीभौर, वार्ड नं० 08, थाना – बहेड़ा, जिला – दरभंगा।
2. रामू चौपाल, पिता – स्व० दाहू चौपाल, सा० – बिठौली, वार्ड नं० 01, थाना – बहेड़ी, जिला – दरभंगा।
3. नरेश महतो, पिता – स्व० विश्वनाथ महतो, सा० – पंडासराय, वार्ड नं० 48, थाना – लहेरियासराय, जिला – दरभंगा।
4. संजय महतो, पिता – स्व० रामनाथ महतो, सा० – आज़म नगर, वार्ड नं० 05, थाना – विश्वविद्यालय, जिला – दरभंगा।

अंत में सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध दरभंगा ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, तथा शराब का निर्माण, क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भंडारण करना बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।