दहेज के लिये पत्नी की हत्या मामले में पति दोषी ,सजा 6 नवंबर को तय होगी।
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने
दहेज के लिए किरोशीन तेल छिड़कर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को पत्नी हंता पति नौशाद को 304 बी में दोषी करार दिया है। वहीं सजा की अवधि निर्धारण के बिंदु पर 06 नवम्बर की तिथि निर्धारित की गई है। सिंहवारा थाना के शंकरपुर भड़वारा निवासी
नौशाद के विरुद्ध केवटी थाना के मोहम्मदपुर दानी निवासी हमीदा खातून ने सिंघवारा थाना में प्राथमिकी संख्या 27/2014 दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप है कि सुचिका की पुत्री शहानि खातून को उसके पति ने महज दस हजार रुपये दहेज के लिए किरोशीन तेल छिड़काव कर आग लगा कर मार दिया। अपर लोक अभियोजक चम्पा मुखर्जी ने बताया कि सत्र वाद संख्या 186/2016 में विचरण उपरांत मृतिका के पति नौशाद को भादवि की धारा 304 बी में दोषी पाया है और सजा के बिंदु पर सुनबाई और निर्णय के लिए 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।