बिहार विधान सभा चुनाव 2025, चुनावी कार्यालय खोलने, सभा, रैली और प्रचार वाहन की अनुमति के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने जारी किया जरूरी दस्तावेज़ों की पूरी सूची।

दस्तक7मिडिया, उत्तम सेनगुप्ता, दरभंगा।

बिहार विधान सभा आम चुनाव 2025 के मद्देनज़र, अनुमंडल मुख्यालय बिरौल में 78 कुशेश्वरस्थान (अ0 जा0) और 79 गौड़ाबौराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियों के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों की एक विस्तृत सूची जारी की गई है। यह सूची जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने जारी किए गए हैं।
इस सूची में चुनावी कार्यालय खोलने से लेकर रैली, प्रचार वाहन और हेलीकॉप्टर उतारने तक की अनुमति के लिए ज़रूरी कागज़ातों का विवरण दिया गया है।

चुनाव कार्यालय खोलने के लिए उम्मीदवारों को
निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी–
विहित प्रपत्र में आवेदन।
मकान मालिक/निजी भवन मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
अंचल अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
थानाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी।
किसी भी सभा के आयोजन की अनुमति के लिए ये दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
विहित प्रपत्र में आवेदन।
अंचल अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
थानाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी।
विद्युत आपूर्ति का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
भवन प्रमण्डल का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
निजी भूमि मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यकता हो तो)।
विद्यालय के प्राधानाध्यापक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यकता हो तो)।
रैली या जुलूस की अनुमति के लिए तीन मुख्य दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। जिसमें
थानाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
रूट चार्ट।
विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी।
प्रचार में उपयोग होने वाले वाहनों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना होगा।
गाड़ी का ऑनर बुक।
इश्योरेंस।
फिटनेश।
टैक्स टोकन।
चालक का ड्राइविंग लाईसेंस।
विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी।
इसके अलावा अन्य अनुमति जैसे
लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए केवल विहित प्रपत्र में आवेदन प्रपत्र जमा करना होगा।
हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति के लिए सभा की अनुमति वाले दस्तावेज़ों के समान ही कई की आवश्यकता होगी, जिनमें अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, विद्युत आपूर्ति,अग्निशमन, और भवन प्रमण्डल के शामिल हैं। साथ ही, निजी भूमि मालिक और विद्यालय के प्रधानाध्यापक (यदि आवश्यकता हो तो) का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा यह आदेशानुसार जारी किया गया है, ताकि सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल समय रहते आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर सकें।