कटिहार बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसे सख्ती से लागू कराने के उद्देश्य से बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी मनेष कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रेस मालिकों (मुद्रणालय संचालकों) के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने कहा कि 6 अक्टूबर से पूरे जिले में आचार संहिता लागू है।

 

अब निर्वाचन से संबंधित किसी भी पोस्टर, पंपलेट, पुस्तिका, प्ले कार्ड आदि के मुद्रण पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127(क) के प्रावधान लागू रहेंगे। इसके तहत मुद्रक को मुद्रित सामग्री के हासियों में मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता अंकित करना होगा। साथ ही मुद्रण से पहले मुद्रक से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा और मुद्रण के तीन दिनों के भीतर चार प्रतियां एवं संबंधित जानकारी प्रपत्र ‘क’ और ‘ख’ में निर्वाची पदाधिकारी को सौंपनी होगी।

 

डीएम ने चेतावनी दी कि यदि कोई प्रेस अधिनियम या निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई संभव है। इस दौरान सभी प्रेस मालिकों को विहित प्रपत्र ‘क’ और ‘ख’ भी उपलब्ध कराए गए। बैठक में मौजूद सभी मुद्रणालय संचालकों से निर्वाचन संबंधी नियमों का पूर्ण पालन करने का आश्वासन लिया गया।