प्रधानमंत्री के स्व. मां को अपशब्द कहने के मामले में नामजद अभियुक्त मो नौशाद की अग्रिम जमानत याचका टली,अब 16अक्टूबर को होगी सुनवाई।
प्रधानमंत्री के स्व. मां को अपशब्द कहने के मामले में नामजद अभियुक्त मो नौशाद की अग्रिम जमानत याचका टली,अब 16अक्टूबर को होगी सुनवाई।
प्रधानमंत्री के स्व. मां को अपशब्द कहने के मामले में नामजद अभियुक्त मो नौशाद की अग्रिम जमानत याचका टली,अब 16अक्टूबर को होगी सुनवाई।
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता/
मोहम्मद नौशाद की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। सिमरी थाना क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में संस्थित सिमरी थानाकांड सं.243/25 के नामजद अभियुक्त मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका की सूनवाई टली।अब आवेदक अभियुक्त की याचिका पर 16 अक्टूबर को सूनवाई होगी। सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र की अदालत ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका सं.1344/25 की सुनवाई की ।याचिकाकर्ता की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनीष झा एवं स्थानीय वरीय अधिवक्ता इरफानूल रहमान बिस्मिल ने अदालत में वहश किया।वहीं अभियोजन पक्ष से वहश के दौरान लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जमानत याचिका का बिरोध करते हुए कहा कि सुनवाई के लिए घटित घटना का वीडियो सीडी का अवलोकन आवश्यक है। इसके लिए कांड के अनुसंधानक से कार्यक्रम स्थल का सीडी की मांग की गई है।पीपी श्री झा की दलील से सहमत होते हुए न्यायाधीश श्री मिश्रा ने आवेदक अभियुक्त की ओर से अर्पित अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के लिए ए 16 अक्टूबर की तिथि निर्धारित किया है। वहीं दुसरी ओर पीपी श्री झा ने बताया कि मनीगाछी थानाक्षेत्र के मकरंदा गांव में घर में घुसकर प्राणलेवा हमला करने संबंधित मनीगाछी थानाकांड सं. 69/25 के आरोपी राजेश ,भोरिल,विकास, रंजीत, प्रमोद पप्पू,सिघेश्वर सहनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।इसके अतिरिक्त मनीगाछी थानाकांड सं. 68/25 के आरोपी मकरंदा निवासी प्रकाश, ललित, राजू,दिपेश सहनी की जमानत याचिका निरस्त कर दिया है।अब मनीगाछी थाना के उपरोक्त सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत की इच्छा रखने पर हाईकोर्ट जाना पडे़गा।