दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला : अवैध हथियार मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता

नवम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार रितेश की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के डरसूर निवासी श्याम नंदन सिंह के पुत्र रवीन्द्र कुमार सिंह को तीन वर्षों का सश्रम कारावास और 4 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक राव ने बताया कि 20 मार्च 2000 को होली के दिन हायाघाट के तत्कालीन थानाध्यक्ष धनंजय कुमार गश्ती से लौट रहे थे। इसी दौरान बांसडीह के पास स्थानीय लोगों की मदद से अभियुक्त को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। थानाध्यक्ष के स्वलिखित बयान पर हायाघाट थाने में कांड संख्या 9/2000 दर्ज की गई थी।

करीब 25 साल पुराने इस मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1B) और 26(1) में दोषी पाया। दोनों धाराओं में तीन-तीन साल कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।