पत्रकार पर गोलीबारी के आरोपी शक्ति ठाकुर की अग्रिम जमानत खारिज,शराब बरामद को लेकर पत्रकार ने छापी थी खबर।

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता 

पत्रकार कैलाश ठाकुर पर जानलेवा हमले के मामले में फेकला थाना क्षेत्र के चक्का निवासी शिव शक्ति ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने खारिज कर दी।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने अदालत में कहा कि शराबबंदी के बावजूद अभियुक्त के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। इस खबर को पत्रकार ने प्रकाशित किया था। इसी प्रतिशोध में अभियुक्त ने दो राउंड गोलीबारी कर पत्रकार की हत्या का प्रयास किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फेकला थाना कांड संख्या 66/25 में अभियुक्त की याचिका खारिज कर दी।

इंदिरा आवास घोटाला: जमानत याचिका खारिज
इधर, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जाले प्रखंड के इंदिरा आवास सहायक जियाउल हक की नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी। उस पर इंदिरा आवास का लाभ दिलाने के नाम पर लाभुकों से अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप है।

लोक अभियोजक झा ने बताया कि जाले थाना कांड संख्या 130/15 में दर्ज मामले में अभियुक्त 28 अगस्त 2025 से काराधीन है। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।