नाबालिग के अपहरण के मामले में न्यायालय का फैसला :5वर्षों का सश्रम कारावास ,30हजार रुपये का अर्थदंड
नाबालिग के अपहरण के मामले में न्यायालय का फैसला :5वर्षों का सश्रम कारावास ,30हजार रुपये का अर्थदंड
नाबालिग के अपहरण के मामले में न्यायालय का फैसला :5वर्षों का सश्रम कारावास ,30हजार रुपये का अर्थदंड
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता/
दरभंगा जिला के पॉक्सो ऐक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक 14 वर्षीय बच्ची का अपहरण की जूर्म में सोनकी थानाक्षेत्र के ग्राम पांता निवासी छोटे सदाय के पुत्र महेश सदाय को 5 वर्षों का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।कोर्ट ने यह सजा सदर (सोनकी ओपी) थानाकांड सं. 136/22 से बने जीआर वाद सं. 139/22 में पारित किया है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि 20 मार्च 22 की शाम में नाबालिग बच्ची सब्जी लाने गई थी।इसी दौरान अभियुक्त ने उसे बहला फुसलाकर जालंधर लेकर चला गया तथा उसके साथ शादी कर ली थी।अदालत ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई पुरी कर जूर्मी को भादवि की धारा 363 में 5 वर्ष,धारा 366 में 5 वर्ष और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 10 में भी 5 वर्ष की सजा तथा तीनो धाराओं में दस-दस हजार रुपये कूल 30 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है।सभी सजायें साथ साथ चलेगी।
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