दो शराब कारोबारियो को मिली सजा ,पांच वर्षों का कारावास एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड।
दो शराब कारोबारियो को मिली सजा ,पांच वर्षों का कारावास एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड।
विधि संवाददाता /दरभंगा
दरभंगा जिला के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वितीय, रामाकांत की अदालत ने शुक्रवार को दो शराब कारोबारियों को पांच – पांच बर्षों का कारावास तथा एक – एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सूनाई है। बिशेष सहायक लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने बताया कि
यह सजा घनश्यापुर थाना कांड संख्या- 31/22 के तहत जी.ओ. बाद संख्या- 452/22 में किया गया है। इस मुकदमा में एक लीटर बिदेशी शराब के साथ घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के जिरात गांव निवासी किशोरी सहनी के पुत्र अशोक सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
दूसरे मामलें में सिमरी थानाक्षेत्र के मिश्रौली निवासी रमेश कांत मिश्र के पुत्र प्रभात कुमार मिश्र को सजा सुनाया गया है। स्पेशल सहायक पी पी हेमंत कुमार ने बताया कि सजायाफ्ता अभियुक्त प्रभात कुमार मिश्र को 375 एम एल बिदेशी शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था।जिसकी प्राथमिकी सिमरी थाना कांड संख्या- 151/20 दर्ज हुई थी।कोर्ट में इसका बिचारण जीओ वाद संख्या- 766/20 के तहत किया गया। कोर्ट ने सूनवाई पुरी कर दोनों अभियुक्तों को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी घोषित करते हुए पांच- पांच बर्षों का कारावास,तथा एक- एक लाख रुपये जूर्माना की सजा शुक्रवार को सुनाई है।जूर्माना राशि नही चुकाने पर छः-छ: माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।