प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित राशि का फर्जीवाड़ा कर राशि निकालने वाले 26आरोपियों की सात अग्रिम जमानत याचिकाओं को दरभंगा की अदालत ने किया खारिज।

दस्तक 7मीडिया विधि संवाददाता /दरभंगा 

सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र प्रसाद की अदालत ने गृह विहीन लोगों के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित राशि को फर्जीवाड़ा कर राशि निकासी करने वाले 26 आरोपियों की सात अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि बहेड़ी प्रखंड के निमैठी पंचायत में आवास योजना के अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ कर 44 वास्तविक लाभूकों का राशि गवन से संबंधित मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र प्रसाद की कोर्ट ने सात अग्रिम जमानत याचिका में 26 अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।बहेड़ी प्रखंड के ग्राम पंचायत निमैठी में अभिलेखों में छेड़छाड़ और वास्तविक 44 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के वास्तविक लाभूकों के बैंक खाता स्केन कर दुसरे के खाता में राशि ट्रांसफर कर निकासी करने का मामला उजागर हुई थी।सम्यक जांचोपरान्त घटना सत्य पाकर डीडीसी दरभंगा के आदेश पर बहेडी़ के बीडीओ पिंकी कुमारी ने बहेड़ी थाना में 48 आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 207/25 संस्थित कराया था। इसी मामले में गिरफ्तारी के भय से आरोपी बनाये गये रंजन कुमार सिंह, मो. शहनवाज, रजनीश कुमार सिंह, मंजू देवी ,हैदर अली,नितेश कुमार सिंह, और कौशल्या देवी, मोहम्मद फेसल, समीना खातून, शंकर दास, जगतारण देवी, उर्मिला देवी, राम पुनित सिंह, नीशा कुमारी, ब्रजेश कुमार सिंह, अमरजीत यादव, भरत कुमार सिंह, रीता देवी, संगीता कुमारी संतोष कुमार सिंह, राजेश कुमार चंद्रवंशी, शालो देवी शरमीन खातुन, जूलेखा बैगम, जाकिर हुसैन, मोहम्मद सकीर अंसारी, मोहम्मद शाहीद अंसारी, शमशाद ने अदालत में अलग-अलग सात अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया था।जमानत याचिका पर सूनवाई के दौरान पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों की याचिका का बिरोध किया।एडीजे श्री प्रसाद की कोर्ट ने एक साथ सातों अग्रिम जमानत याचिका की सूनवाई के बाद सभी 26 अभियुक्तों की याचिका को खारिज़ कर दिया है।