नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करने के जुर्म में एक अभियुक्त को 5वर्षों की सजा का सश्रम कारावास एवं दस हजार का अर्थ दंड।
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करने के जुर्म में एक अभियुक्त को 5वर्षों की सजा का सश्रम कारावास एवं दस हजार का अर्थ दंड।
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करने के जुर्म में एक अभियुक्त को 5वर्षों की सजा का सश्रम कारावास एवं दस हजार का अर्थ दंड।
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता/
दरभंगा जिला के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने शादी की नियत से एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करने की जूर्म में एक अभियुक्त को पांच वर्षों का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।कोर्ट ने यह सजा बिरौल थानाक्षेत्र के उसरी गांव के जयकिशुन मंडल के पुत्र पंकज कुमार को सुनाया है।पाक्सो के स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि 29 सितंबर 21 को अभियुक्त ने शादी की नियत से एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया था।इसकी प्राथमिकी बिरौल थानाकांड सं.254/21 दर्ज हुई।कोर्ट में इसका बिचारण जीआर 73/21 के तहत चल रही थी।गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पुरी कर अभियुक्त को भादवि की धारा 354 में दोषी पाते हुए पांच बर्षों का कारावास और पांच हजार अर्थदंड, तथा पॉक्सो ऐक्ट की धारा 8 में 05 वर्षों का कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सूनाई है।जूर्मी की सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।