आर्म्स एक्ट एवं एटीएम फ्रॉड के मामले में तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा
आर्म्स एक्ट एवं एटीएम फ्रॉड के मामले में तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा
आर्म्स एक्ट एवं एटीएम फ्रॉड के मामले में तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा।
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1- B) में तीन वर्षों का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सोमवार को मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना क्षेत्र के मधुवन कांटी गाँव के उमाशंकर सहनी के पुत्र पप्पु कुमार को सुनाई है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आर्म्स एक्ट समेत एटीएम फ्रॉड से संबंधित एक मामले में एक अभियुक्त को 3 बर्षों का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा कोर्ट ने सुनाई है।अर्थदंड नहीं चूकाने पर जूर्मी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।कोर्ट ने यह सजा मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थानाक्षेत्र के मधुबन कांटी निवासी उमाशंकर सहनी के पुत्र पप्पू कुमार को सुनाया है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी दिलीप कुमार साह ने बताया कि 11 अगस्त 23 को लहेरियासराय थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लहेरियासराय के रहमगंज मुहल्ला स्थित एटीएम के पास कुछ संदिग्ध लोग घुम रहें हैं।सूचना पर पहूंची पुलिस ने एटीएम के निकट से पप्पु कुमार और आदित्य कुमार उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया।तलाशी के दौरान पप्पू कुमार के पास से एक देशी कट्टा,54 एटीएम कार्ड और एक लाख दस हजार रुपये ,तथा दुसरे आरोपी के पास से 20 एटीएम कार्ड बरामद हुआ।इस घटना की प्राथमिकी लहेरियासराय थानाकांड सं. 399/23 दर्ज हुई।कोर्ट में इस मुकदमा का बिचारण सत्रवाद सं.733/23 के तहत प्रारंभ हुआ।सोमवार को अदालत ने अभियुक्त पप्पु कुमार को आर्म्स ऐक्ट की धारा 25(1–b)में दोषी घोषित करते हुए 3 वर्षों का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।वहीं इसी मामले के दुसरे आरोपी आदित्य कुमार उर्फ गोलू को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया ।पी पी श्री झा ने मामले के विचारण में सभी एपीपी को पूर्णतः मुस्तैदी के साथ सत्र वादों में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।