मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को हुई बैठक,जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया दावा/आपत्ति की सूची
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /
निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, दावा/आपत्ति की सूची साझा करने एवं विचार विमर्श हेतु मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार जिन निर्वाचकों का गणना प्रपत्र (Enumeration Form) निर्धारित अवधि दिनांक-26.07.2025 तक प्राप्त हुआ है,उन्हें प्रारूप निर्वाचक सूची में समाहित कर प्रारूप सूची का प्रकाशन दिनांक 01.08.2025 को करते हुए प्रत्येक बूथ की मतदाता सूचि की मुद्रित और डिजिटल प्रतियों सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।
प्रारूप निर्वाचक सूची सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बी०एल०ओ०), प्रखंड कार्यालय एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है,जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है।
प्रारूप निर्वाचक सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है,जहाँ कोई भी इसे देख एवं डाउनलोड कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि 14 लाख 73 हजार 817 पुरुष मतदाता, 13 लाख 25 हजार 991 महिला मतदाता एवं 44 थर्ड जेंडर कुल 27 लाख 99 हजार 852 मतदाता प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल हुआ है।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 /09/2025 को किया जाएगा।
प्रारूप निर्वाचक सूची के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति 01 अगस्त से 01 सितंबर 2025 तक दावा-आपत्ति दे सकते हैं। दावा आपत्ति अवधि में ऐसे सभी मतदाता,जो 01 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे,वे निर्धारित घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 में अपना आवेदन दाखिल कर सकते है।
दावा आपति सम्बंधित मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दावा आपति प्राप्त करने हेतु जिले के सभी प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं नगर निकायों के कार्यालयों में विशेष कैंप (Voter Facilitation Centre-VFC) स्थापित किया गया है, जहाँ 02 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन (सोमवार से रविवार तक लगातार) पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक दावा आपति प्राप्त किया जायेगा। प्रत्येक कैम्प (Voter Facilitation Centre-VFC) में जिले का कोई भी मतदाता किसी भी प्रकार
के दावा-आपत्ति आवेदन पत्र यथा प्ररूप 06, प्ररूप 07. प्ररूप 08, घोषणा पत्र (Annexure-D) एवं अन्य दस्तावेज समर्पित कर सकते है।
निर्वाचक सूची में नाम शामिल करने हेतु प्रारूप-06, किसी भी व्यक्ति के नाम पर आक्षेप के लिए प्रारूप-07 एवं किसी भी प्रविष्टी में सुधार या एक जगह से दुसरे जगह स्थानांतरण के लिए प्ररूप-08 में आवेदन देना होगा।
नए प्रावधान के अनुसार प्ररूप-06 एवं बिहार राज्य से बाहर के निर्वाचक के बिहार राज्य के निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्ररूप-08 साथ एनेक्ससर-डी जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रारूप 06 के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तेवाज में से कोई दस्तावेज संलग्न करना होगा।
प्ररूप-7 के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आपतियों के संदर्भ में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से नोटिस जारी कराते हुए उसका तामिला सुनश्चित किया जायेगा।
01 जुलाई 2025 से अब तक प्राप्त दावा-आपत्तियों की समेकित सूची प्ररूप-09, प्ररूप-10, प्ररूप-11. प्ररूप-11ए एवं प्ररूप-11बी विधानसभावार सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में उपलब्ध करायी जा रही है।
फॉर्म6 (मौजूदा),फॉर्म 6 (नया) में कुल 1821,दावा आपत्ति अब तक प्राप्त हुआ है।* *किसी भी व्यक्ति के नाम पर आक्षेप प्रविष्टि में सुधार या एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण को लेकर 1505 दावा आपत्ति अब तक प्राप्त हुआ है।*
राजनीतिक दलों की ओर से एक भी अभी तक दावा आपत्ति को लेकर आवेदन नहीं दिया गया है।
विभागीय निदेश के आलोक में *दिनांक-07.08.2025 को प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर भी बी०एल०ओ० एवं बी०एल०ए० की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक प्राप्त दावा/आपत्ति की विवरणी एवं प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदान केन्द्र वार तैयार ऐसे निर्वाचक की अद्यतन सूची जिनके द्वारा गणना प्रपत्र समर्पित नहीं किया गया है एवं जिनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है,उसे भी बी०एल०ए० के साथ साझा किया गया है*।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के स्तर से नए मतदान केंद्र की संख्या के अनुसार प्रत्येक भाग क्षेत्र के लिए नए प्रपत्र में मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्ता (बी.एल.ए.) की नियुक्ति अपेक्षित है,ताकि स्वच्छ एवं शुद्ध निर्वाचक सूची का निर्माण किया जा सके।
विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भाग क्षेत्र के लिए नामित मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्ता (बी.एल.ए) एक बार में अधिकतम दस (10) दावा/आपति प्रपत्र बी.एल.ओ. के समक्ष जमा कर पायेंगें।
मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विस्थापित मतदाताओं के संदर्भ में संबंधित बी.एल.ए. के द्वारा समुचित सत्यापन संबंधी घोषणा संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसे गलत पाये जाने पर वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के तहत दण्ड के भागी होगें। पूरी दावा / आपति अवधि में एक बी.एल.ए. अधिकतम 30 (तीस) दावा / आपति प्रपत्र जमा कर सकेगें।
विशेष गहन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नोटिस निर्गत करने एवं समुचित आदेश पारित करने के बाद ही प्रारूप निर्वाचक सूची से कोई भी नाम हटा सकते है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के किसी निर्णय से व्यथित कोई भी मतदाता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अंतर्गत 15 दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी मतदाता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अंतर्गत 30 दिनों के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा फार्म 6 उपलब्ध कराने को लेकर अनुरोध किया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किए योग्य मतदाता न छूटे।
बैठक में सहायक समाहर्ता के परीक्षित, अपर समाहर्ता विभागीय जांच से राकेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार आदि उपस्थित थे।
राजनीतिक दलों की ओर से गोपाल ठाकुर, सत्यनारायण पासवान, उदय शंकर यादव, राणा चंदन सिंह, मुकुंद चौधरी, प्रदीप कुमार महतो आदि उपस्थित थे।
