पति की हत्या में पत्नी दोषी करार ,सजा की अवधि पर सुनवाई 29अगस्त को।
पति की हत्या में पत्नी दोषी करार ,सजा की अवधि पर सुनवाई 29अगस्त को।
दरभंगा/विधि संवाददाता
पति की हत्या में पत्नी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दरभंगा जेल भेज दिया। न्यायमंडल दरभंगा के सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने सोमवार को पति हंता पत्नी को भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 302 में दोषी करार दिया। सदर थाना क्षेत्र के कटरहिया निवासी मृतक अमृत शर्मा की हत्या की प्राथमिकी उसके पिता राजू शर्मा ने सदर थाना में प्राथमिकी संख्या 63 /2018 दर्ज कराते हुए मृतक शर्मा की पत्नी पुष्पा शर्मा को हत्या आरोपी बनाया।
सत्रवाद संख्या 293 /2018 में विचारण पश्चात
अदालत ने दोषी पुष्पा शर्मा को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा दरभंगा भेज दिया। मृतक अमृत शर्मा का पिता राजू शर्मा ने सदर थाना में प्राथमिकी संख्या-63/18 दर्ज कराकर अपने पुत्र अमृत की हत्या जहर पिलाकर उसकी पत्नी पुष्पा शर्मा के द्वारा किये जाने का आरोप लगाया गया। इसी मामलें का बिचारण सत्रवाद संख्या-293/18 के तहत किया गया। एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि जहर से मार देने की सम्पुष्टि साक्षी डाक्टर ने भी गवाही में किया। अभियोजन पक्ष से सात गवाहों की गवाही कराई गई। इसी मामलें में मृतक कि पत्नी पुष्पा शर्मा को दफा 302 में दोषी पाकर काराधीन कर दिया। वहीं सजा की अवधि के बिन्दु पर 29अगस्त को सुनवाई सह निर्णय के लिए तिथि निर्धारित की गई है।
कुशेश्वरस्थान पुलिस को मिली बड़ी सफलता ,सोने की चेन लूटकर फरार होने वाली अंतरराज्यीय चार महिला चोर को धर दबोचा।
प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के नये कार्यकारिनी का गठन ,सचिव के अलावा हीरा कुमार झा को बनाया गया बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष ,अबू बकर आबदी बने कार्यकारी अध्यक्ष।,