हत्या के एक मामले में नगर थाना क्षेत्र के मिश्रटोला निवासी विपिन राय दोषी करार ,सजा के बिंदु पर सुनवाई तीन जून को।

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,

सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडे की अदालत ने हत्या के एक मामले में नगर थाना क्षेत्र के मिश्रा टोला निवासी अरुण राय के पुत्र विपिन राय को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी विपिन राय को सजा की अवधि निर्धारण के बिंदु पर सुनबाई और निर्णय के लिए 3 जून की तिथि निर्धारित किया है।अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विष्णु कांत चौधरी ने बताया कि मृतक सुनील कुमार राय के पिता मिश्रटोला नागमन्दिर निवासी राम प्रकाश राय ने 30 दिसंबर 18 को डीएमसीएच में बेंता पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बयान देकर आरोप लगाया था कि उसका बेटा सुनील कुमार राय बाजार समिति में काम करता था।वहीं सूचक मिश्रटोला नाग मंदिर के निकट चाय की दुकान चलाता था। घटना के दिन 9:00 बजे रात में उनका पुत्र सुनील कुमार राय उसके दुकान पर आया और बैठ गया। उसी समय आरोपी विपिन राय, चंदन राय, अमर कुमार, सुरेंद्र राय सहित 11 आदमी दुकान पर आए और पुरानी विवाद को लेकर मेरे पुत्र को भला बुरा कहने लगा। सुनील ने मना किया और जब सुनील कुमार राय नाग मंदिर के निकट पहुंचा तो विपिन राय अपने सहयोगी मोहम्मद आरज़ू से रिवाल्वर लेकर उसके पुत्र के सिर में गोली मार दिया।इसकी प्राथमिकी नगर थानाकांड सं.259/18 दर्ज हुई।कोर्ट में इस केश का बिचारण सत्रवाद सं. 238/19 के तहत प्रारंभ हुआ।अपने बयान में सूचक ने कहा कि कुछ दिन पूर्व विपिन राय उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दिया था।जख्मी को इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुसंधानक ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया ।मामले में 18 अक्टूबर 2019 को भादवि की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में
आरोप गठन किया गया।न्यायालय में वाद बिचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से आईओ शिवकुमार राम,चिकित्सक विजय प्रताप सिंह समेत कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई।शुक्रवार को कोर्ट ने उभय पक्षों का बहस सुनने के पश्चात आरोपी विपिन राय को भादवि की धारा 302(मानव हत्या) और आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 में ठहराया है। वहीं दोषी को सजा अवधि निर्धारण के बिंदु पर सुनबाई और निर्णय के लिए 3 जून की तिथि निर्धारित किया है। दोषी करार दिए गए विपिन कुमार राय काराधीन है।