बहेड़ी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के अपहरण के मामले में अदालत ने तीन वर्षों का कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा।
बहेड़ी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के अपहरण के मामले में अदालत ने तीन वर्षों का कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा।
बहेड़ी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के अपहरण के मामले में अदालत ने तीन वर्षों का कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा।
दस्तक 7मीडिया दरभंगा/ विधि संवाददाता,
दरभंगा जिला के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार कि अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग के अपहरण मामलें में बहेड़ी थाना क्षेत्र के बाड़ा निवासी राम करण मंडल के पुत्र संत लाल मंडल को दोषी करार देते हुए 3 वर्षों का कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। बिशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि 21 मार्च 2019 को दो बजे दिन में पिड़िता अपने घर के बगल में शौच करने के गई थी। तभी अभियुक्त संत लाल मंडल ने उसे अपहरण कर जबरदस्ती गाड़ी में उठा कर ईट भट्टा पर ले गया । जिसकी प्राथमिकी बहेड़ी थाना कांड संख्या 53/19 दर्ज किया गया। अदालत ने
भादवि की धारा 366 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट के धारा 12 में तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने पिड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
अलीनगर के विधायक और उनके सहकर्मी को दादागिरी करना पड़ गया महंगा ,अदालत ने इस अपराध के लिये विधायक और सहकर्मी को दो वर्ष की सजा एवं एक -एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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