नगर पंचायत बिरौल में विधिक जागरूकता शिविर सह चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन।

दस्तक7मिडिया,विधि संवाददाता, दरभंगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव आरती कुमारी के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर सह चिकित्सा शिविर का आयोजन नगर पंचायत बिरौल के उप मुख्य पार्षद के कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता नटवर कुमार मिश्र ने कहा कि आपराधिक घटनाओं के पीड़ित को राहत एवं पुनर्वास हेतु बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना राज्य भर में लागू है। हत्या, एसिड अटैक, पोक्सो एक्ट आदि के मामले में पीड़ित या तो सीधे न्यायालय में या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बाल विवाह को आपराध बताते हुए उसे रोकने की बात कही। एएमओ डॉ.राकेश कुमार ने लोगों को बीमारियों से बचने के उपाय बताते हुए कहा कि सभी रोगों से बचने के लिए अपने खान पान, साफ सफाई एवं दिनचर्या पर ध्यान दें। जंक फूड एवं बाहरी खाद्य पदार्थों के उपभोग नहीं करने की सलाह दी। प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने 13 सितंबर को होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी। शिविर में एएनएम सुलेखा कुमारी द्वारा महिलाओं एवं वृद्धजनों का स्वास्थ्य जांच कर प्राथमिक दवाएं भी दिया गया। कार्यक्रम की सराहना करते हुए उप मुख्य पार्षद अख्तर शहंशाह ने कहा कि यह शिविर वाकई में जन कल्याणकारी है। मौके पर बिनोद सहनी, सबीर अंसारी,महेश सहनी, किशोरी सहनी, भोला कमती सहित कई दर्जनों महिला, पुरुष मौजूद थे।