नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला ,दो दुष्कर्मियों को 20-20साल की सजा एवं 25-25हजार का अर्थदंड 

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता

दरभंगा जिला के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक 12 बर्षीय बच्ची के साथ दूष्कर्म की जूर्म में दो जूर्मियों को 20-20 बर्ष का सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार को महिला थानाकांड सं.08/16 से बने जीआर नं.5/16 की सुनवाई पुरी कर कमतौल थानाक्षेत्र के मालपट्टी निवासी मो. अंसार के पुत्र मो.सद्दाम उर्फ राजन तथा स्व. इदरीस का पुत्र पेन्टर को भादवि की धारा 376(डी) में बीस बर्षों का सश्रम कारावास, तथा दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 में 2 बर्षों का कारावास और 5 हजार रुपये,तथा पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 में 20 बर्षों का कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत चार लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।यह राशि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के माध्यम से भूगतान की जायेगी।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि 29 सितंबर 15 की शाम एक नाबालिग बच्ची शौच के लिए गई थी, जहाँ दोनों दूष्कर्मियों ने उसके साथ जबरन दूष्कर्म किया।पीड़िता की मां मरी हुई थी।बच्ची ने यह बात अपने पिता को बताई।पिता थाना में केश दर्ज कराने गया तो थानाध्यक्ष ने केश दर्ज नहीं किया।बच्ची के पिता ने विवश होकर 6 जनवरी 16 को सीजेएम दरभंगा की कोर्ट में नालिशी दायर कर न्याय का फरियाद लगाया।कोर्ट के आदेश पर महिला थाना में इस लोमहर्षक घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई।अन्ततः अदालत ने न्याय निर्णय कर जूर्मियों को सजा सुनाई है तथा पीड़िता परिवार को न्याय दिलाया है।