अररिया व्यवहार न्यायालय के नाबालिग से रेप मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पलासी थाना क्षेत्र के डुमरिया वार्ड-8 के निवासी 35 वर्षीय प्रमोद कुमार मंडल को दोषी मानते हुए उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी। बचाव पक्ष के वकील धर्मानंद चौधरी की कम सजा की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
पीड़िता को 5 लाख की सहायता राशि
पीड़िता को राहत देते हुए कोर्ट ने विक्टिम कंपनसेशन फंड से 5 लाख की सहायता राशि का आदेश दिया है। यदि पीड़िता को डीएलएसए से पहले कोई राशि मिली है, तो उसका समायोजन किया जाएगा।
प्रेम संबंध बनाकर किया शोषण
विशेष लोक अभियोजक डॉ. श्याम लाल यादव के अनुसार, दोषी ने 14 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण किया। पीड़िता के 5-6 महीने की गर्भवती होने पर उसने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता के परिवार ने जब पंचायत बुलाई तो दोषी और उसकी पत्नी ने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने महिला थाना में 14 जनवरी 2022 को केस दर्ज कराया था।
