एक अप्रेल से स्कूली बच्चों /छात्रों को ई रिक्शा /ऑटो से स्कूल तक ले जाने पर सरकार ने लगा दी रोक ,पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को लिखा पत्र और अभिभावकों से की अपील 

दस्तक 7मीडिया /गुड्डू राज 

अब आप स्कूली बच्चों को किसी भी ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा से स्कूल नहीं ले जा पाएंगे ,सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी हें और यह आदेश एक अप्रेल से प्रभावी  हो जाएगा।
बिहार पुलिस मुख्यालय के सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात )ने इस संबंध में राज्य के सभी वरीय पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखते हुये कहा हें कि यह आदेश एक अप्रेल 25 से प्रभाव में लाना हें और सख्ती से निपटना हें।

दरअसल विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 30जनवरी 25को बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल थे।

बैठक के दौरान निर्णय लिया गया था कि बच्चों /छात्रों के स्कूल ले जाने में ऑटो /ई रिक्शा को ज्यादातर प्रयोग में लाया जा रहा हें जो बच्चों /छात्र के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं हें और यह गाड़िया मानक के अनुरूप नहीं हें। बिहार सरकार ने  ई रिक्शा /ई कोर्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं लाने का निर्णय लिया ।

इस आलोक में स्कूल के प्रबंधक ,अभिभावक एवं ट्रांसपोर्ट मालिक से भी अनुरोध किया गया हें कि सरकार के इस आदेश को गंभीरता से लेते हुये सहयोग करें ताकि बच्चे /छात्र सुरक्षित स्कूल तक पढ़ने के लिये जाए और सुरक्षित घर लौटे।