बिहार का चर्चित जीतन सहनी हत्या काण्ड में काराधीन सभी पांच अभियुक्त अभी नहीं होंगे आरोप मुक्त। बचाव पक्ष के आग्रह को न्यायालय ने किया खारिज।

दस्तक7मिडिया, कैंप बेनीपुर।

बिहार के दरभंगा जिला अन्तर्गत घनश्यामपुर थाना कांड संख्या 221/24,धारा 103 बी एन एस में दर्ज प्राथमिकी में काराधीन पांच अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से आरोप मुक्त करने हेतु दिए गए आवेदन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बेनीपुर के न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। ज्ञातव्य हो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या लगभग छः माह पूर्व कर दिया गया था। उक्त हत्या के संदर्भ में स्थानीय पुलिस, गठित एसआईटी एवं विधि विज्ञान केन्द्रों द्वारा सभी प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान करने उपरांत दोषी पाए गए अभियुक्तों में मो.काजीम अंसारी,मो.सितारे,मो.आजाद,मो.छोटे तथा मो.मंजुर को न्यायिक हिरासत में उपकारा बेनीपुर भेज दिया गया था। तदोपरांत एसीजेएम द्वितीय बिरौल के न्यायालय में सभी पांच के विरुद्ध संज्ञान लिया था। जिसके बाद उक मामले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बेनीपुर के न्यायालय में विचारण हेतु भेजा गया है। जिसका सेसन ट्राइल के दौरान अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने को आरोप मुक्त करने के याचिका दायर किया था। जिसमें बचाव पक्ष का कहना था कि चूंकि मृतक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता थे,इसलिए उनके प्रभाव में आकर पुलिस मंत्री को खुश रखने के लिए हम सभी को फंसाया है। जिसमें अभियोजन पक्ष श्री सहनी के विद्वान अधिवक्ता नटवर कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखा और सभी वैज्ञानिक अनुसंधान एवं साक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए माननीय न्यायालय को आरोपी द्वारा आरोप मुक्त करने हेतु दर्ज याचिका को खारिज करने हेतु अपना पक्ष रखा। जिसमें दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के याचिका को यह कह कर खारिज कर दिया गया कि आरोपी के विरुद्ध अनुसंधान में ठोस सबूत पाया गया। अभियोजन पक्ष के अभिवक्ता श्री मिश्रा ने आगे बताया कि आरोपी का याचिका न्याय संगत नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।