दुष्कर्म के बाद अश्लील विडिओ वायरल करने के जुर्म में दरभंगा की अदालत ने माना दोषी ,तीनों दोषियों के सजा के बिंदु पर 30जुलाई को सुनवाई 

दरभंगा /विधि संवाददाता, /

दरभंगा न्याय मंडल के पॉक्सो एक्ट की आदालत के बिशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार ने शुक्रवार को दुष्कर्म एवं अश्लील विडियो वायरल करने के जूर्म में दरभंगा जिला के जाले थाना अन्तर्गत मलिकपुर गाँव के मुरारी कुमार, रोहन कुमार, सागर कुमार और अशोक कुमार को दोषी करार दिया है। दोषसिद्ध अभियुक्त का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए अदालत ने 30 जूलाई 2024 की तिथि निर्धारित किया है। एक विधि बिरुद्ध किशोर के मामले को किशोर न्याय वोर्ड में निष्पादन के लिए भेजा गया है। अभियोजन पक्ष का कथन है कि 24,25 अप्रैल 2020 में जब पिड़िता अपने नये घर से पुराने घरारी पर 10 बजे रात में अपने दादी के साथ सोने जा रही थी कि एकाएक सभी अभियुक्त जबरन पिड़िता को पकड़कर बगल के गाछी में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसका विडियो बना लिया। अभियुक्तों ने धमकी दिया कि किसी को बताओंगी तो विडियो वायरल कर देंगे। शर्म और डर से पिड़िता ने घटना कि जानकारी किसी को नहीं दिया लेकिन अभियुक्तों के द्वारा विडियो वायरल कर दिया गया। विडियो वायरल होने कि जानकारी पर पिड़िता की माता- पिता ने जब लड़की से पूछताछ किया तो सारी घटना को सही बताई। जिसकी प्राथमिकी जाले थाना में दिनांक 8 मई 2020 को दर्ज कराया गया। पुलिस ने अभियुक्त रोहन कुमार के पास से मोबाईल बरामद कर टेक्निकल सेल से जांचोपरांत पिड़िता का फोटो और दुष्कर्म वाली विडियो प्राप्त हुआ। अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही एवं दस्तावेजी सबूतों और प्रस्तुत सीडी पर अदालत ने इस मामले की सूनवाई पुरी कर दूष्कर्मी अभियुक्त को घारा- 341/34, 506/34,354( बी) /34,376 (डी)भादवि एवं पॉक्सो की घारा 6 में दोषी करार दिया है।अब सजा की अवधि निर्धारण और सजा की अवधि घोषित करने के लिए 30 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है।