वोट के दौरान फर्जी वोट गिराने एवं आरोपी को थाना से जबरन छुड़ाकर लें जानें के मामले में नामजद सभी की जमानत याचिका खारिज ,अब जमानत के लिये पटना स्थित उच्च न्यायालय का ही आसरा।
वोट के दौरान फर्जी वोट गिराने एवं आरोपी को थाना से जबरन छुड़ाकर लें जानें के मामले में नामजद सभी की जमानत याचिका खारिज ,अब जमानत के लिये पटना स्थित उच्च न्यायालय का ही आसरा।
वोट के दौरान फर्जी वोट गिराने एवं आरोपी को थाना से जबरन छुड़ाकर लें जानें के मामले में नामजद सभी की जमानत याचिका खारिज ,अब जमानत के लिये पटना स्थित उच्च न्यायालय का ही आसरा।
दरभंगा /विधि संवाददाता,
दरभंगा सिविल कोर्ट में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत की अदालत ने मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आम निर्वाचन में जाले विधान सभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर दूसरे के मतों को गलत रुप से वोट गिड़ाने के लिए लाइन में खड़े लोगों के बिरुद्ध दर्ज एक मुकदमा और पुलिस हिरासत से जबरन उन आरोपियों को छुड़ाकर ले जाने के लिए दर्ज दूसरे मुकदमा के क्रमशः तीन और 24 आरोपियों के अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पश्चात मंगलवार को खारिज कर दिया। फर्जी वोट डालने का प्रयास करने के आरोप में दर्ज मुकदमा 103/24 के तीन आरोपियों और पुलिस हिरासत से छुड़ाने के आरोप में मुकदमा संख्या 104/24 के 21 आरोपियों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने पूर्व में रोक लगाई थी । न्यायालय ने जाले थाना कांड सख्या- 103/2024 के अभियुक्त सनाउल्लाह, सादिया शेख और जिनत प्रवीण की अग्रीम जमानत याचिका संख्या- 690/24 और जाले थाना कांड सख्या- 104/24 में इन तीनों की अग्रीम जमानत याचिका संख्या 691/24 में वहीं जाले थाना कांड 104/24 के अभियुक्त मोहम्मद इफ्तेखार, मो० अली, मो० सफिउल्लाह, मो० सादाब, मो० करनैन आलम, खादीम हुसैन,मुजर्तवा उर्फ आरजू, तपसिर इमाम उर्फ रिजवी, तारिक अनवर, मो० हुसैन, इवादुल्ला फैजी, मो० रियाज हुसैन, सैफुद्दीन, मो० जूबैर, मो० उमैर, जावेद इकवाल आरसी उर्फ आरसी इकबाल, फैसल अशरफ उर्फ मो० फैसल, निसार कुरैशी के अग्रीम जमानत याचिका संख्या- 692/24 पर बहस हुई। प्राथमिकी संख्या 103 के सूचक वर्तमान में कृषि समन्वयक के पद पर प्रखण्ड जाले में पदस्थापित निर्भय कुमार का आरोप है कि ये लोग अपना मत गिरा कर दूसरे की वोट गलत तरीके से गिराने के प्रयास कर रहे थे। प्राथमिकी के अभियुक्त दुबारा वोट गिराने के लिए लाईन में लगे हुए थे। जांच के क्रम में अर्धसैनिक बलों के सहयोग से पकड़ा गया। यह घटना जाले बिधान सभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या- 85 हक्कानिया मदरसा देवरा बंधौली के प्रांगण में 20 मई को घटित हुई थी। इन फकराये व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में जाले थाना भवन में ठहराया गया था। जिसे कतिपय लोगों ने थाना परिसर में घुस कर पुलिस बल के साथ बदसलूकी करते हुए पुलिस गिरफ्त से महिला और पुरुष को छुड़ा कर लेकर चले गए। जिस घटना को लेकर थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी ने अपने फर्द ब्यान पर 24 नामजद और 130-140 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जाले थाना कांड सख्या- 104/24 दर्ज किया। वहीं दूसरी ओर जाले थाना कांड संख्या 104 /24 के अप्राथमिकी अभियुक्त काराधीन मोहम्मद तारिक अनवर, नूर नबी, शाहनवाज आलम, नूर नबी, तारिक अनवर के नियमित जमानत याचिका संख्या 426 /24 और काराधीन अप्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद इस्तियाक उर्फ टुटू की जमानत याचिका संख्या 434 /24 पर सुनवाई मंगलवार को हुई। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद प्रथम एडीजे रमाकांत की कोर्ट ने सभी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब जमानत के लिए अभियुक्तों को पटना उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करना पड़ेगा।
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