डाक पार्सल लिखे ट्रक से शराब की तस्करी करना पर गया महंगा ,न्यायालय ने तस्कर को तस्करी के जुर्म में माना दोषी ,सजा के बिंदु पर 19जून को होगी सुनवाई।

दरभंगा/विधि संवाददाता,

बहेड़ा थाना क्षेत्र के हाबीभौआर में कुद्दुस काम्प्लेक्स के निकट डाक पार्सल लिखे ट्रक से जब्त 2623.08लीटर बिदेशी शराब के कारोबारी को दरभंगा का उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की कोर्ट ने दोषी करार दिया और उसका बंध पत्र खारिज कर सोमवार को दरभंगा मंडल कारा भेज दिया। न्यायाधीश रविशंकर कुमार की कोर्ट ने समस्तीपुर जिला के खानपुर थानाक्षेत्र के मसीनाकोठी निवासी छोटे लाल पासवान के पुत्र सुशील पासवान को शराब तस्करी के जूर्म में दोषी करार दिया है।कोर्ट ने दोषी शराब कारोबारी को सजा निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए 19 जून की तिथि निर्धारित किया है।उत्पाद के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि बर्ष 2021 में बहेड़ा थानाक्षेत्र के हावीभौआर में कुद्दूस कम्प्लेक्स के पास सड़क पर एक डाक पार्सल लिखा ट्रक को जप्त किया गया था।उक्त ट्रक में बने तहखाने से 2637.08 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी।जिसकी प्राथमिकी बहेड़ा थानाकांड सं. 185 /21 दर्ज की गई थी।कोर्ट में जीओ वाद सं.10598 /22 के तहत इसका बिचारण प्रारंभ किया गया।इस मुकदमा में अभियोजन पक्ष से स्पेशल एपीपी मनोज कुमार मनमौजी ने कोर्ट में चार गवाहों की गवाही कराई।सोमवार को अदालत ने मामले की सूनवाई पुरी कर अभियुक्त सुशील पासवान को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी करार दिया है।कोर्ट ने दोषी अभियुक्त का जमानत बंधपत्र खंडित कर जेल भेज दिया है।अब जूर्मी को सजा अवधि निर्धारण पर निर्णय 19 जून को सुनाई जायेगी। एपीपी हेमंत कुमार ने कहा कि कोर्ट के द्वारा प्रत्येक दिन दर्जनों शराबियों को पहली बार शराब पीने को लेकर अर्थदण्ड की सजा सुनाई जाती है। वे सभी अर्थदण्ड का भुगतान कर कोर्ट से मुक्त होते हैं।वहीं प्रत्येक सप्ताह कोर्ट द्वारा शराब कारोबारियों को 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई जाती है। इसके बावजूद भी शराबियों का शराब पीना और शराब कारोबारियों के शराब कारोबार पर पूर्णतः विराम नहीं लग रही है। जबकि बिहार प्रांत में पूर्णतः शराबबंदी है।आवश्यकता है कि समाज के प्रबुद्ध लोग आगे बढ़कर शराबबंदी कानून का लाभ उठा कर समाज को शराब मुक्त कराने में सहयोग करें ताकि बिहार राज्य पूर्णतः शराब मुक्त हो सके।