जाले थाना के दो मामलों मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 11जून तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक।तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये दिया आदेश ।

दरभंगा/विधि संवाददाता

जाले थाना के प्राथमिकी संख्या 103 /24के तीन अभियुक्तों और कांड संख्या 104/24 के 21 अभियुक्तों के द्वारा अर्पित तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पश्चात प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा की कोर्ट ने 11 जून तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब अग्रिम जमानत याचिका संख्या 690 /24, 691 /24, 692 /24 पर अगली सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि निर्धारित की गई है।
मधुबनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने का प्रयास करने के आरोप में दर्ज मुकदमा 103/24 के तीन आरोपियों और मुकदमा 104/24 के 21 आरोपियों की गिरफ्तारी पर न्यायालय ने लगाई रोक। न्यायालय ने जाले थाना कांड सख्या- 103/2024 के अभियुक्त परवेज़ आलम कि पुत्र सनाउल्लाह, मो० हसन की पुत्री सादिया शैख और मो० इजहार कि पुत्री जिनत प्रवीण को अग्रीम जमानत याचिका संख्या- 690/24 और जाले थाना कांड सख्या- 104/24 में इन तीनों की अग्रीम जमानत याचिका संख्या 691/24 में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अमरेंद्र नारायण झा के बहस को सुनकर 11 जून 24 तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। वहीं जाले थाना कांड 104/24 के अभियुक्त मोहम्मद इफ्तेखार, मो० अली, मो० सफिउल्लाह, मो० सादाब, मो० करनैन आलम, खादीम हुसैन,मुजर्तवा उर्फ आरजू, तपसिर इमाम उर्फ रिजवी, तारिक अनवर, मो० हुसैन, इवादुल्ला फैजी, मो० रियाज हुसैन, सैफुद्दीन, मो०‌ जूबैर, मो० उमैर, जावेद इकवाल आरसी उर्फ आरसी इकबाल, फैसल अशरफ उर्फ मो० फैसल, निसार कुरैशी के अग्रीम जमानत याचिका संख्या- 692/24 पर आवेदकों के अधिवक्ता अमरेंद्र नारायण झा ने बहस किया। पीपी नसरुद्दीन हैदर अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत ने सभी आवेदकों की गिरफ्तारी पर 11 जून 24 तक के लिए रोक लगा दी है। अब इन तीनों अग्रीम जमानत याचिका पर सूनवाई के लिए 11 जून 24 की तिथि निर्धारित की गई है। प्राथमिकी संख्या 103 के सूचक का आरोप है कि ये लोग अपना मत गिरा कर दूसरे की वोट गलत तरीके से गिराने के प्रयास कर रहे थे। प्राथमिकी के अभियुक्त दुबारा वोट गिराने के लिए लाईन में लगे हुए थे। जांच के क्रम में अर्धसैनिक बलों के सहयोग से पकड़ा गया। यह घटना जाले बिधान सभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या- 85 हक्कानिया मदरसा देवरा बंधौली के प्रांगण में 20 मई को घटित हुई थी। इन फकराये व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में जाले थाना भवन में ठहराया गया था। जिसे कतिपय लोगों ने थाना परिसर में घुस कर पुलिस बल के साथ बदसलूकी करते हुए पुलिस गिरफ्त से महिला और पुरुष को छुड़ा कर लेकर चले गए। जिस घटना को लेकर थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी ने अपने फर्द ब्यान पर 24 नामजद और 130-140 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जाले थाना कांड सख्या- 104/24 दर्ज किया। इस मामले के 18 अभियुक्तों ने अग्रीम जमानत आवेदन अर्पित किया। जिसे भी अदालत ने 11 जून तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया।