न्यूज डेस्क: मधुबनी सिविल कोर्ट में पोस्को एक्ट के तहत मंगलवार को एडीजे-7 दिवेश कुमार ने नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में 4 अभियुक्त को दोषी करार दिया है। एडीजे 7 दिवेश कुमार ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही हर एक अभियुक्त के ऊपर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसकी सूचना एडवोकेट अजय झा यश ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र में 5 सितंबर 2022 की रात नाबालिग लड़की अपने घर से कसेरा गांव में मेला देखने गई हुई थी। पीड़ित लड़की शौच के लिए मेला से बाहर निकली तो 4 लड़कों ने उसे पकड़कर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। चार अभियुक्त 1 मो जफर अंसारी, 2 मो जिबरील उर्फ सोनू, 3 मो अहमद, 4 अख्तर अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

पीड़ित नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में हरलाखी थाना में दर्ज प्राथमिकी 273/22, 376(D) के तहत एडीजे 7 ने चार अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पीड़ित लड़की ने थाना में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 5 सितंबर 2022 की रात को मैं अपने भाई की लड़की के साथ अपने घर से निकलकर कसेरा गांव में मेला देखने के लिए गई। मेला देखने के दौरान मैं शौच के लिए जब मेला से बाहर निकलकर पास के स्कूल के तरफ जाने लगी, तभी बीच रास्ते में 4 लड़का मुझे पकड़ लिया और स्कूल के छत पर ले जाकर बारी बारी से चारों ने बल पूर्वक मेरे साथ दुष्कर्म किया।

मेरे चिल्लाने की आवाज पर मेला देखने आए हुए कुछ लोग स्कूल की तरफ दौड़े। लोगों को स्कूल की तरफ आते देख चारों लड़के मुझे छोड़कर भागने लगा। लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर भाग रहे एक लड़का मो जफर अंसारी को पकड़ लिया। वहीं, पूरे मामले की सूचना पीड़ित नाबालिग लड़की के परिजनों को दिया गया।

सूचना पाते ही पीड़ित नाबालिग लड़की के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित लड़की और लोगों द्वारा पकड़े गए लड़के को परिजन लेकर घर पहुंचा। अगले दिन पीड़ित नाबालिग लड़की के मां हरलाखी थाना को सूचना दिया और थाना में लिखित आवेदन देकर पकड़े गए अभियुक्त को पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया।