दरभंगा के अदालत का बड़ा फैसला :नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे आरोपी को बीस साल की सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपये का अर्थदंड।
दरभंगा के अदालत का बड़ा फैसला :नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे आरोपी को बीस साल की सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपये का अर्थदंड।
दरभंगा के अदालत का बड़ा फैसला :नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे आरोपी को बीस साल की सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपये का अर्थदंड।
दरभंगा/विधि संवाददाता,
जिला न्यायमंडल के एक मात्र पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दूषकर्म की जूर्म में मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थानाक्षेत्र के वोअरिया निवासी स्व. कासिम के बेटे मो. तबारक को 20 बर्षों का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सूनाई है। अदालत ने बुधवार को जूर्मी करार दिये गये अभियुक्त तबारक को सजा निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और वचाव पक्ष का वहश सूनने तथा अभियुक्त के खिलाफ अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन के बाद जूर्मी को भादवि की धारा 376AB में 20 बर्ष,तथा पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 में 20 बर्षों का कठोर कारावास तथा दोनों धाराओं में क्रमशः 10–10 हजार रुपये अर्थदंड चूकाने का आदेश दिया है।कोर्ट ने नगर (कोतवालीओपी) थानाकांड सं. 221/20 से बने जीआर सं.56/20 का बिचारण पुरी कर गत 2 मई को हीं अभियुक्त को भादवि की धारा 376 AB और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 में दोषी घोषित किया था।इस केश में अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि 11 बर्षीय पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ दरभंगा के दोनार स्थित एक निजी विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी।बर्ष 2020 में लॉकडाउन में विद्यालय बंद हो गया तथा दोनों बच्ची घर आ गई।बाद में विद्यालय में ऑनलाईन पढाई शुरु हुई तो अभियुक्त ने बच्चों से अपना व्हाट्सएप नंबर स्कूल के ग्रूप से जूड़वाकर बच्चियों को पढने के लिए अपने घर बुलाया तथा पीड़िता के साथ दूषकर्म किया और पीड़िता का अश्लील वीडिओ विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया।इसकी प्राथमिकी 8 अगस्त 20 को कोतवाली ओपी में दर्ज हुई थी।दूष्कर्मी को मिली सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।