चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले मे नौ आरोपी दोषी करार ,15मई को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई।

दरभंगा /विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सिंहबाड़ा में सोना चांदी का दुकान चलाने वाले व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में सोमवार को 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई सह निर्णय 15 मई को निर्धारित किया गया है। इस अपहरण मामले की प्राथमिकी सिंहबाड़ा थाना में अपहृत ठाकुर के पिता कादिरावाद निवासी बिष्णु देव भारती ने दर्ज कराया था। सिंहबाड़ा थाना प्राथमिकी संख्या 2/20 के अनुसंधानकर्ता ने अपहृत ठाकुर की रिहाई के लिए 5 करोड़ रुपये फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं के मोबाइल फोन नंबर को जांच कर उसे पकड़ने के लिए अग्रसर हुआ। पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर उसके स्वीकारोक्ति बयान पर छापामारी कर दो माह 14 दिन पर अपहृत ठाकुर की बरामदगी किया। अभियोजन पक्ष का संचालन लोक अभियोजक नशीरुद्दीन हैदर ने किया। अभियोजन पक्ष को सहयोग करने वाले सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और ऋषभ श्रीवास्तव ने बताया कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है।कोर्ट ने आरोपी शिवहर जिला के अजय सिंह (नेपाली) नवल किशोर सहनी,अजय कुमार सिंह(पूर्व आर्मी)वैशाली जिला के हामीद खां उर्फ हमीद,मुजफ्फरपुर जिला के सुमन कुमार उर्फ लालबाबू,रविरंजन,अमरेंद्र कुमार सिंह,,एवं सीतामढ़ी जिला के बबलू झा ,रोहित कुमार को भादवि की धारा 364A,328,344,411,120(b) में दोषी करार दिया है।