शराब कारोबार के जुर्म मे दरभंगा की अदालत का फेसला :पांच साल की कारावास एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड।
शराब कारोबार के जुर्म मे दरभंगा की अदालत का फेसला :पांच साल की कारावास एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड।
शराब कारोबार के जुर्म मे दरभंगा की अदालत का फेसला :पांच साल की कारावास एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड।
दरभंगा/विधि संवाददाता,
जिला के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की कोर्ट ने बुधवार को बहेड़ा थाना के बहेड़ा के वार्ड नंबर 14 के निवासी श्रवण नायक को शराब कारोबार करने के जूर्म में उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a)में 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की भुगतान नहीं करने पर छह महीने की कारावास की सजा भुगतने का भी प्रावधान किया गया है। अदालत ने मद्दनिषेध सदर थानाकांड सं.246/22 के अभियुक्त बहेड़ा के वार्ड 14 निवासी शिवजी नायक के पुत्र श्रवण नायक को सजा मुकर्रर किया है।स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने बताया कि कोर्ट ने जूर्मी अभियुक्त को सजा की अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए बुधवार को बहस किया। श्री साहू ने बताया कि 19 जूलाई 22 को 9 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल ए पी पी उत्पाद अभय चंद्र पाठक ने कहा कि शराब के कारोबारी के खिलाफ बिचारण जीओ वाद सं.10264/22 के तहत न्यायालय में प्रारंभ किया गया।अभियोजन पक्ष से उत्पाद के स्पेशल ए पीपी श्री पाठक ने तीन गवाहों की गवाही कराई।गत शनिवार को कोर्ट ने इस मामले का बिचारण पुरा कर अभियुक्त को शराब कारोबार करने के आरोप में दोषी घोषित किया था ।जूर्मी नायक घटना समय से हीं तकरीवन 21 माह से जेल में बंद है।अब बुधवार को जूर्मी को सजा सुनाई है।
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