दरभंगा। दरभंगा जिला के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की कोर्ट ने शनिवार को बहेड़ा थाना के बहेड़ा के वार्ड नंबर-14 के निवासी श्रवण नायक को शराब कारोबार करने के आरोप उत्पाद अधिनियम की धारा 30 में दोषी करार दिया है। अदालत ने मद्यनिषेध सदर थानाकांड सं. 246/22 के अभियुक्त बहेड़ा के वार्ड 14 निवासी शिवजी नायक के पुत्र श्रवण नायक को दोषी घोषित किया है। स्पेशल पीपी हरेराम साहु ने बताया कि कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को सजा की अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 24 अप्रैल की तिथि निर्धारित किया है। श्री साहु ने बताया कि 19 जूलाई 22 को 9 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल एपीपी उत्पाद अभय चंद्र पाठक ने कहा कि शराब के कारोबारी के खिलाफ विचारण जीओ वाद सं.10264/22 के तहत न्यायालय में प्रारंभ किया गया। अभियोजन पक्ष से उत्पाद के स्पेशल ए पीपी श्री पाठक ने तीन गवाहों की गवाही कराई। शनिवार को कोर्ट ने इस मामले का विचारण पूरा कर अभियुक्त को शराब कारोबार करने के आरोप में दोषी घोषित किया है। जुर्मी नायक घटना समय से हीं तकरीवन 21 माह से जेल में बंद है। अब जुर्मी को 24 अप्रैल को सजा की अवधि निर्धारण कर निर्णय सुनाई जाएगी।
