मनीगाछी। राघोपुर पूर्वी पंचायत के नजरा मोहम्मदा गांव के बाध में जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में नहाने गए तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गई। घटना शनिवार की सुवह करीब करीब 9.30 बजे की बताई जा रही है। तीनों किशोर राघोपुर उत्तरी पंचायत के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं। गहरे पानी में डूबकर मरनेवालों में मौलाना अशरफ के दो पुत्र एबादुल्लाह 12 वर्ष एवं सनादुल्लाह 11 वर्ष तथा मो. अंजार के 10 वर्षीय पुत्र अलरतीब शामिल हैं। जानकारी अनुसार ये सभी मृतक अपने अन्य कुछ छोटे-छोटे बच्चों के साथ सुबह घर से निकले तथा घर से करीब एक किलोमीटर दूर नजरा मोहम्मदा गांव में रेलवे लाईन के निकट अवस्थित तालाब नुमा गढ़्ढ़े में नहाने के लिए नीचे उतरे। जेसीबी से खोदे गए इस गढ़्ढ़े की गहराई में ये उपलाने लगे, तो उसके अन्य साथियों ने जोर जोर से आवाज लगाई। आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने उन्हें गहरे पानी से बाहर निकाला, तो सभी बेहोश थे। लोगों ने इसकी सूचना पंचायत के मुखिया को दी। मुखिया रजी आलम एवं अन्य लोगों ने तुरंत आटो रिक्शा से तीनों बच्चे को पी एच सी पहुंचाया। जहां चिकित्सक के अथक प्रयास के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। चिकित्सकों ने तीनों बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची मनीगाछी की पुलिस ने तीनों लाशों को अपने कब्जे में ले लिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि तीनों किशोरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए डी एम सी एच भेज दिया है। ज्ञात हो खनन विभाग की लापरवाही के कारण गत दो वर्षों में मनीगाछी प्रखंड क्षेत्र में करीब दो दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। गत 2 अप्रैल 2024 को राघोपुर दक्षिणी पंचायत के गोढ़ियारी गाँव के छोटी कुमारी-12वर्ष, 15 अप्रैल 2023 को राघोपुर उत्तरी पंचायत के दहौड़ा गाँव के बिकाऊ दास-55वर्ष, 19 नवम्बर 2023 को जगदीशपुर गाँव के रौशन भंडारी-24 वर्ष, 20 नवम्बर 2023 को उजान सोनपुर गाँव के झामलाल मंडल-55 वर्ष सहित अन्य की मौत डूबने से हो गई है। जानकारी के अनुसार खेतों के मालिक रूपयों की लालच में अवैध रूप से अपने खेतों की मिट्टी जेसीबी मशीन वालों के हाथों बेच देता है। और जेसीबी मशीन वाले उन खेतों से अनाधिकृत रूप से मिट्टी काटकर आमलोगों से पाँच सौ रुपए से लेकर आठ सौ रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से बेचा करते हैं। अवैध रूप से मिट्टी बेचने व काटने से जहाँ सरकार को लाखों रूपयों का चपट लगता है, वहीं खेतों के मालिक एवं जेसीबी मशीन वाले मालामाल हो रहे हैं। इस संबंध में खनन विभाग के जिला निरीक्षक आमिर ने बताया कोई भी जमीन मालिक अगर बिना परमिट के अपने जमीन से मिट्टी खोदवाते हैं, तो वो गैर कानूनी होगा। ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कारवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि परमिट लेने के उपरांत भी मात्र डेढ़ मीटर तक ही खोदाई कर सकते हैं। नजरा मोहम्दा गाँव में तीन बच्चों के गढ़्ढ़े में डूबने से हुई मौत के संबंध में बताया कि नजारा मोहम्दा का कोई भी व्यक्ति अपने जमीन से मिट्टी खोदाई का परमिट नहीं लिया था। इस संबंध में मनीगाछी थानाध्यक्ष से जानकारी ली जा रही है। अगर गैरकानूनी तरीके से मिट्टी की खोदाई की गई होगी, तो जमीन मालिक पर कानूनी कारवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी थानाध्यक्षों को भी सूचना दी गई है कि अगर उनके क्षेत्र में कहीं मिट्टी खनन होता है, तो तुरंत जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर को जप्त कर इसकी सूचना उपलब्ध कराएं। ताकि उनपर कानूनी कारवाई की जा सके।
