15 फरवरी से संचालित होने वाले वार्षिक माध्यमिक परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञां हुआ लागू,परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के परिधि में धारा 144 रहेगा लागू।

कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में परीक्षा होगा संपन्न,कदाचार से संबंधित कोई भी सामग्री ले जाने पर होगी कार्रवाई–एसडीएम।

बिरौल/दरभंगा

अनुमंडल मुख्यालय के आठ विभिन्न विद्यालयों में आयोजित होने वाले वार्षिक माध्यमिक परीक्षा कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में संचालित कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारी पुरी कर ली गई है। इसको लेकर एसडीएम उमेश कुमार भारती की ओर से कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने हेतु द.प्र.सं.1974 की धारा 144 के अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में दिनांक 14 फरवरी से 23 फरवरी तक निषेधाज्ञां लागू किया गया है। साथ ही इस अवधि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में कदाचार से संबंधित कोई भी सामग्री ले जाने, पांच या पांच से अधिक लोगों द्वारा नाजायज मजमा लगाने, अवैध एवं हिंसक हथियारों से लैस होकर चलने,ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। एसडीएम की ओर से जारी किए गए आदेश में शव यात्रा, परीक्षा से जुड़े कर्मियों ,प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी पर लागू नहीं होगा। मालूम हो कि अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एवं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार, पटना की ओर से जारी निर्देश के आलोक में वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक वार्षिक परीक्षा एक दिन बाद यानी 15 से 23 फरवरी 2024 तक दो पाली में संचालित होगी। इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व केंद्र में प्रवेश करना होगा।