पत्नी की हत्या के आरोप मे माधोपुर गांव के धर्मेंद्र राम दोषी करार,

दरभंगा /विधि संवाददाता 

दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह संजयप्रिय की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोप में सिमरी थानाक्षेत्र के माधोपुर गांव के धर्मेंद्र राम को शुक्रवार को दोषी करार दिया है।

सजा की अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए 8 नवंबर 23की तिथि निर्धारित किया है।अभियोजन पक्ष का संचालन एपीपी चमकलाल पंडित ने किया। एपीपी श्री पंडित ने बताया कि समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थानाक्षेत्र के ध्रूवगामा गांव निवासी जंगी राम ने सिमरी थाना में प्राथमिकी सं. 202/20 संस्थित कराया।जिसका बिचारण कोर्ट में सत्रवाद सं.22/21 में भादवि की धारा 302 में आरोप गठन पश्चात बिचारण प्रारंभ किया गया।बिचारण के दौरान गवाहों की गवाही से प्रमाणित हुआ कि आरोपी पति धर्मेंद्र राम ने अपनी पत्नी मंजू देवी की हत्या कुल्हाड़ी से 21 सितंबर 20की मध्यरात्रि में गला काटकर कर दिया था।दोषी पति हत्या की घटना के पश्चात से ही जेल में है।