दहेज के लिये ब्याहिता को जलाकर निर्मम हत्या के मामले मे पति, सास, ससुर दोषी करार।

दरभंगा /विधि संवाददाता

दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने दहेज के लिए ब्याहता को जलाकर निर्मम हत्या के आरोप में मनीगाछी थाना क्षेत्र के मकरंदा गांव के पति यशोदानंद मिश्र ,सास मुद्रिका देवी ,ससूर हेमनारायण मिश्र को दोषी करार दिया है।एपीपी रेणू झा ने बताया कि दोषियों को दरभंगा जेल भेज दिया गया है। सजा की बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए10 नवंबर की तिथि निर्धारित किया है।सदर थानाक्षेत्र के दुलारपुर गांव के अशोक कुमार चौधरी ने अपनी पुत्री कंचन कुमारी की शादी मनीगाछी थानाक्षेत्र के मकरन्दा गांव में मुंद्रिका देवी और हेमनारायण मिश्र के पुत्र यशोदानंद मिश्र के साथ धुमधाम से की थी।शादी पश्चात कंचन को एक पुत्र आदर्श जन्म लिया।दहेज के लिए प्रताड़ित कर कंचन को सास,ससूर और पति ने 12 मार्च 2018 को केरोसिन तेल छिड़ककर जला डाला।इलाज के दरम्यान उसकी मौत हो गई।मृतिका के पिता सदर थाना क्षेत्र के दुलारपुर गांव निवासी अशोक चौधरी ने पटना में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिया। जिसके आलोक में मनीगाछी थाना में प्राथमिकी सं.79/18 दिनांक22 अप्रैल 18 को संस्थित की गई ।सूचक श्री चौधरी के अधिवक्ता कौशल कुमार चौधरी और राजीवरंजन ठाकुर ने अभियोजन पक्ष को काफी सहयोग किया।अदालत ने शुक्रवार को सूनवाई पुरी कर भाद वि की धारा 304 b ,498A/34 में सास,ससूर, पति को दोषी करार दिया।