हत्या ,जानलेवा हमला ,अवैध हथियार रखने समेत कई गंभीर मामलों में जमानत याचिका खारिज 

दरभंगा /विधि संवाददाता

जिले की विभिन्न अदालतों ने हत्या, जानलेवा हमला और अवैध हथियार रखने समेत गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने जानलेवा हमला कर दूकान में घूसकर लूटपाट करने के आरोपी तथा बहादुरपुर थानाकांड सं.56/26 के अभियुक्त अनिश यादव,निलेश यादव,पप्पू यादव,अमलेश यादव,कृष्णा गौतम और राजन कुमार का आग्रिम जमानत खारिज कर दिया।वहीं प्रथम एडीजे नीरज कुमार की कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची का अपहरण के आरोप में दर्ज भालपट्टी थानाकांड सं. 89/26 के अभियुक्त राजू पासवान का आग्रिम जमानत खारिज कर दी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने गोली मारकर हत्या के आरोप में वाजितपुर थाना कांड संख्या 39/26 के आरोपित जतूका निवासी विद्यानंद पासवान की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी अदालत ने आर्म्स एक्ट से जुड़े कमतौल थाना कांड संख्या 242/26 में जेल में बंद जलवारा निवासी मो. गुलाब और मधुबनी जिले के यूनियन टोला, जयगर निवासी राजा कुमार साह की नियमित जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी।
वहीं, पतोर थाना कांड संख्या 98/26 में वृद्ध की गला दबाकर हत्या के आरोपित कोकट गांव निवासी रामलोचन भगत की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
इधर, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने लहेरियासराय थाना कांड संख्या 325/26 में जानलेवा हमले के आरोपित मो. आरजू उर्फ अब्दुल कलाम और मो. शमशेर उर्फ मो. शमशेर अली की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
इसी अदालत ने मब्बी थाना कांड संख्या 121/26 में विवाहिता की हत्या के आरोपित अमरदीप कुमार, धर्मदेव मांझी, कुमारी रुचि और गंगा देवी की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। इसके अलावा कोतवाली थाना कांड संख्या 108/26 में अवैध हथियार रखने के आरोपित शिवकुमार दास की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई।
पीपी ने बताया कि जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद संबंधित आरोपित राहत के लिए पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं।