किसानों के लिए राहत की खबर, 31 अक्टूबर तक मुफ्त आवेदन
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
खरीफ 2026 में फसल क्षति होने पर किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसान 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं। योजना में रैयत, गैर-रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत किसान आवेदन के पात्र हैं।
फसल की वास्तविक उपज में थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में 20 प्रतिशत तक क्षति पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20 प्रतिशत से अधिक क्षति पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। अधिकतम दो हेक्टेयर तक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। किसानों से किसी प्रकार का प्रीमियम या आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
खरीफ 2026 में राज्य के सभी 38 जिलों में अगहनी धान तथा चिन्हित 25 जिलों में भदई मकई को पंचायत स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा सोयाबीन, अगहनी आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी और मखाना को संबंधित जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में शामिल किया गया है।
किसान ई-सहकारी पोर्टल के माध्यम से अथवा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और कार्यपालक सहायक के सहयोग से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान फसल और बुआई के रकबे से संबंधित स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
अधिक जानकारी के लिए किसान विभागीय वेबसाइट देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 18003454110 पर संपर्क कर सकते हैं।