मुक्त विद्यालय की दसवीं परीक्षा :पांच केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की माध्यमिक (दसवीं) परीक्षा को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार गौरव ने परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
यह परीक्षा 31 जुलाई तथा 1, 6, 7, 8, 10, 11 और 12 अगस्त को दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह साढ़े नौ बजे से पौने एक बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर दो बजे से सवा पांच बजे तक चलेगी।
इन केंद्रों पर होगी परीक्षा
शहर के पांच परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इनमें राज उच्च विद्यालय, हसनचक, प्लस टू एमएआरएम उच्च विद्यालय, लालबाग, प्लस टू देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, मारवाड़ी उच्च विद्यालय, सेनापत लालबाग तथा मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद शामिल हैं।
100 मीटर के दायरे में रहेगा प्रतिबंध
परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में सुबह सात बजे से परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। इस अवधि में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही लाठी, भाला, गड़ासा, चाकू, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक तथा अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक
परीक्षा केंद्र के निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा कार्य से जुड़े किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक रहेगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन उपायों का उद्देश्य परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना है। परीक्षार्थियों, अभिभावकों और आम लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।