बिहार के राजस्व न्यायालय हुए पूरी तरह डिजिटल, अब कागजी साक्ष्य नहीं होंगे स्वीकार, RCMS पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों के आधार पर ही होगी सुनवाई और फैसला, DM से लेकर CO तक सभी अधिकारियों को निर्देश
बिहार के राजस्व न्यायालय हुए पूरी तरह डिजिटल, अब कागजी साक्ष्य नहीं होंगे स्वीकार,
RCMS पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों के आधार पर ही होगी सुनवाई और फैसला, DM से लेकर CO तक सभी अधिकारियों को निर्देश
दस्तक 7मीडिया /पटना
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों में भूमि विवादों की सुनवाई और मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब किसी भी राजस्व न्यायालय में सुनवाई के दौरान भौतिक (कागजी) दस्तावेज या साक्ष्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी दस्तावेज केवल राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे और उसी के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यह व्यवस्था राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। आदेश के तहत समाहर्ता (डीएम), अपर समाहर्ता (एडीएम), भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) तथा अंचल अधिकारी (सीओ) सहित सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
नई व्यवस्था के तहत यदि सुनवाई के दौरान किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होगी तो संबंधित पक्ष को उसे भी RCMS पोर्टल पर ही अपलोड करना होगा। राजस्व न्यायालय केवल पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर ही मामले की सुनवाई और निर्णय करेंगे।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से भूमि विवादों के निपटारे में पारदर्शिता बढ़ेगी और कागजी फाइलों के गुम होने या उनमें छेड़छाड़ की आशंका समाप्त होगी। साथ ही आम लोगों को बार-बार दस्तावेजों के साथ सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। सभी मामलों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने और सत्यापन की प्रक्रिया भी आसान होगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार इस पहल का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को तकनीक आधारित, पारदर्शी, तेज और नागरिक हितैषी बनाना है, ताकि भूमि विवादों के मामलों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।
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