दरभंगा/विधि संवाददाता

दरभंगा जिला के उत्पाद अधिनियम के प्रथम बिशेष न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य की अदालत ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के तूर्की गांव की मीनू देवी को शराब कारोबार करने शराब बेचने की जूर्म में 5 बर्षों का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा मंगलवार को सुनाया है।अदालत ने यह सजा बहेड़ी थानाक्षेत्र के तूर्की निवासी मिन्टूलाल देव की पत्नी मीनू देवी को सूनाई है।अर्थदण्ड नही जमा करने पर उसे छः माह अतिरिक्त सजा भूगतनी पड़ेगी।स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने बताया कि 10 लिटर देशी शराब रखने की जूर्म में उत्पाद बिभाग की पुलिस ने मद्द निषेध थानाकांड सं.809/22 दर्ज किया था।जिसका बिचारण अदालत में जीओ वाद सं.10994/22 के तहत जारी था।उत्पाद के विशेष अपर लोक अभियोजक अभय पाठक ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट ने मामले की सूनवाई पुरी कर मीनू देवी को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी घोषित करते हुए सजा निर्धारित किया है।शराबियों और शराब कारोबारियों को सजा निश्चित है।