JEE (Main) परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम, परीक्षा केंद्र के 300 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

जिला दण्डाधिकारी कौशल कुमार के आदेशानुसार सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी श्री विकास कुमार द्वारा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE Main) 2026 की ऑनलाइन परीक्षा 02 अप्रैल एवं 08 अप्रैल 2026 को दो पालियों में आयोजित होगी
प्रथम पाली : पूर्वाह्न 09:00 बजे से 12:00 बजे तक
द्वितीय पाली : अपराह्न 03:00 बजे से 06:00 बजे तक

यह परीक्षा दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित परीक्षा केंद्र
iON Digital Zone iDZ1, खाजासराय (लहेरियासराय) में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक परीक्षा तिथि को केंद्र के 200 से 300 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

निषेधाज्ञा के तहत प्रमुख प्रतिबंध 

पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध
किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री के साथ आने पर पूर्ण रोक
सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

परीक्षार्थियों के लिए सख्त निर्देश 

परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी
मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट
इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर
व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड
सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।