शराब पीने वाले और बेचने वाले रहें सावधान ,दरभंगा की अदालत से लगातार मिल रही हैं सजा।
शराब पीने वाले और बेचने वाले रहें सावधान ,दरभंगा की अदालत से लगातार मिल रही हैं सजा।
विधि संवाददाता :दरभंगा
अब दरभंगा की अदालत से प्रत्येक सप्ताह शराबियों और शराब कारोबारियों को सजा मिल रही है। दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के बिशेष न्यायाधीश द्वितीय रामांकान्त की अदालत ने बुधवार को दो शराब कारोबारी को पांच-पांच बर्ष का कारावास और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।अपर विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने बताया कि कुशेश्वरस्थान थानाकांड सं.299/20 से बने जीओ वाद सं. 1484/20 में 18 लीटर बिदेशी शराब बरामद की गई थी। इस केश में बनाये गये अभियुक्त कुशेश्वरस्थान थानाक्षेत्र के मनोरीपुर गांव निवासी मनोज राय को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी घोषित करते हुए 5 बर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जूर्माना की सजा सुनाई है।वहीं एक अन्य मामले में बहेड़ा थानाक्षेत्र के हावीभौआर गांव निवासी रामचन्द्र महतो को महज ढाई लीटर देशी शराब की बरामदगी के आरोप में दोषी घोषित करते हुए 5 बर्षों का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जूर्माना भुगतान करने का निर्णय सुनाया है।यह सजा बहेड़ा थानाकांड सं. 21/21 से बने जीओ वाद सं.101/21 में सूनाई गई है।अर्थदण्ड भूगतान नहीं करने पर छह महीने का कारावास की सजा भी भूगतना पड़ेगा।