जघन्य अपराधों के आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत खारिज
जघन्य अपराधों के आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत खारिज
जघन्य अपराधों के आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत खारिज
दस्तक 7मीडिया ,विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा की विभिन्न अदालतों ने जघन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर कड़ा संदेश दिया है।
अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने गर्भपात की दवा देने के बहाने जहर खिलाकर एक कुंवारी युवती की हत्या करने के आरोप में दर्ज कमतौल थाना कांड संख्या 194/25 के नामजद अभियुक्त श्याम महतो, हेना देवी एवं सुनैयना देवी (सभी निवासी कमतौल) की अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसी क्रम में अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने गोदाम में घुसकर पिस्तौल के बल पर सूचक से साढ़े चार लाख रुपये लूटने के मामले में दर्ज मब्बी थाना कांड संख्या 134/25 के अभियुक्त गोलू राय की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। अभियुक्त गोलू राय समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरी मालीनगर का निवासी है।
अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब सभी आरोपियों के पास जमानत के लिए पटना उच्च न्यायालय में आवेदन करने का ही विकल्प शेष है।
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