दरभंगा।विधि संवाददाता

व्यवहार न्यायालय दरभंगा में कार्यरत उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम सत्यभुषण आर्य की कोर्ट ने भांग बेचने बाले और शराब कारोबारियों को अलग अलग तीन मामलों में सोमवार को सजा सूनाई है।उत्पाद विभाग के सहायक स्पेशल पी पी अभय पाठक ने बताया कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर नवटोल के निवासी देवेन्द्र झा और मिथिलेश झा को भांग बेचने के आरोप में दोषी घोषित कर पांच साल की कारावास की सजा और एक एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। दोनों सजायाफ्ता को कोर्ट ने दरभंगा मंडल कारा भेज दिया।वहीं सदर थानाकांड सं.209/23 के आरोपी सोनकी निवासी रवि जायसवाल को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में 6 बर्षों का कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सूनाई है। विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने कहा कि श्री आर्या की अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के महज 5 माह 12 दिनों के अन्दर त्वरित सूनवाई पुरी कर अभियुक्त को सजा सुनाया है।अभियुक्त के घर से पुलिस ने 448 लीटर शराब बरामद किया। वहीं तीसरे मामले में कोर्ट ने उत्पाद थानाकांड सं. 407/22 के नामजद अभियुक्त मब्बी ओपी क्षेत्र के हरिपुर निवासी राज कुमार मंडल को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी घोषित करते हुए 6 बर्षों का सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये जूर्माना की सजा सूनाई है।जूर्माना राशि नही चूकाने पर सभी सजायाफ्ता अभियुक्त को छः-छः माह की कारावास भूगतने का प्रावधान किया गया है।भांग बेचने वालों को सुनाई गई सजा का असर भांग सेवन करने वाले उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। शादियों से होली के दिन भांग का शर्बत बूढे बुजुर्ग पीते थे। अब भांग पीने वालों पर भी कानून का डंडा चलेगा।