पत्नी को जलाकर हत्या कर दिये जाने के मामले में सदर थाना क्षेत्र के सिन्टु साह दोषी करार ,सजा के बिंदु पर 31अक्टूबर को होगी न्यायालय में बहस 

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,

सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने मंगलवार को दहेज के लिए पत्नी को जलाकर हत्या के मामले में सदर थानाक्षेत्र के अन्धरी गांव के राम विनोद साह के पुत्र सिंटू साह को दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दहेज के लिए निर्मम हत्या को लेकर कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित किया है।पीपी श्री झा ने आगे बताया कि अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चम्पा मुखर्जी ने किया। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर 2021 की अहले सुबह उषा देवी के साथ मारपीट कर केरोसिन तेल छिड़़क कर पति ,देवर, ससूर आदि ने मिलकर जलाकर मार दिया ।इसकी प्राथमिकी मृतिका के पिता बहेड़ा थानाक्षेत्र के तरौनी निवासी रामकिशुन साह के आवेदन पर सदर थानाकांड सं.488/21 दर्ज की गई।अदालत में इसका बिचारण सत्रवाद सं.290/22 के तहत प्रारंभ हुआ।मंगलवार को कोर्ट ने इस मुकदमा की सुनवाई पुरी कर मृतिका के पति सिंटू साह को भादवि की धारा 304(B)(दहेज हत्या) में दोषी घोषित किया है।अब इस मामले में पीड़ित परिजनों की निगाहें 31 अक्टूबर को न्यायालय से जूर्मी को मिलने वाली सजा पर टिक गई है।दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर देने वाला पति काराधीन है। मृतका की हत्या करने के दिन उसे एक साल का संतान था। जिसका लालन-पालन मृतका के पिता के घर हो रही है।