जिले के 02 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा,

विधि-व्यवस्था संधारण हेतु एस.डी.ओ.ने लगाया परीक्षा केन्द्र के 200 से 300 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा

दस्तक 7मीडिया, दरभंगा 

जिला दण्डाधिकारी कौशल कुमार के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी,सदर विकास कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा NEET-PG 2025(CBE ) परीक्षा 03 अगस्त 2025 को ऑनलाइन परीक्षा पूर्वाह्न 09:00 बजे से 12:30 बजे तक* दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित दो परीक्षा केंद्रों यथा *iON Digital Zone iDZ1 Khajasarai, Near Govt. Middle School/Fathmis House, Khajasarai Laheriasarai, Darbhanga* एवं *Aadarsh pariksha Kendra Darbhanga Bihar School Examination Board Regional office Naka No-06 Zila school campus* पर आयोजित की गई है।
उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु *परीक्षा तिथि को* परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 से 300 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उपर्युक्त के आलोक में परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा विकास कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 से 300 मीटर की परिधि में *03 अगस्त 2025 को उक्त परीक्षा केंद्र पर* निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार,विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हो,सरकारी अथवा प्रसाशन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा,धार्मिक जुलूस,शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।