नशीली दवा कारोबार के जुर्म में मो राजीक को दस साल की सश्रम कारावास एवं एक लाख का अर्थदंड।

दस्तक 7मीडिया दरभंगा /विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को सहारा इंडिया गली दोनार के मोहम्मद राजीक को नशीली दवा कारोबार के जूर्म में दस साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। एन डी पी एस के स्पेशल पी पी चमकलाल पंडित ने बताया कि मोहम्मद राजीक के मकान से 23 मई 2021 को नशा में उपयोग करने वाली दवा बरामद किया गया था। जिसे लेकर बेंता ओपी के सअनि  उमेश उरांव की सूचना पर लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी संख्या 268 /2021संस्थित किया गया। इस मामले का ट्रायल जी. ओ. 22/2021के तहत की गई। अभियोजन पक्ष से छह गवाहों की गवाही करायी गयी। न्यायाधीश श्री पांडेय ने मंगलवार को दस साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड भुगतान नहीं करने पर तीन माह का कारावास भुगतने का निर्णय सुनाई गई है। स्पेशल पी पी श्री पंडित ने बताया कि सभी सजायें साथ साथ चलेगी।