बिहार में अरवल जिले के एसपी डॉ. इमानुल हक मेंगनू को अधिवक्ता से बदतमीजी और गाली-गलौज करना भारी पड़ गया. उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है. साथ ही आगे की कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है.
बिहार के अरवल जिले के एसपी डॉ. इमानुल हक मेंगनू परेशानी में पड़ गए हैं. एसपी डॉ. इमानुल हक मेंगनू को अधिवक्ता से बदतमीजी और गाली-गलौज करना भारी पड़ गया है और इसी के साथ गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया. बता दें कि, यह आदेश केस नंबर सी-113/2023 की सुनवाई के बाद किशनगंज सीजेएम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है.
अधिवक्ता के साथ की बदतमीजी
वहीं, इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि, किशनगंज व्यवहार न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता छविलाल सिंह के द्वारा तत्कालीन एसपी डॉ. इमानुल हक मेंगनू के खिलाफ 10 फरवरी 2023 को सीजेएम कोर्ट में वाद दायर कर शिकायत की थी. जिसके बाद सीजेएम कोर्ट की ओर से सुनवाई की गई और यह फैसला लिया गया. यह भी बताया गया कि, परिवादी अधिवक्ता छविलाल सिंह द्वारा दायर वाद के अनुसार 8 फरवरी 2023 को तत्कालीन एसपी ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया था. यहां एसपी ने उनके साथ गाली-गलौज और बदतमीजी की. इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 9 फरवरी 2023 को एसपी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था.
एसपी को मामले की जानकारी नहीं
जिसके बाद अब किशनगंज के वर्तमान एसपी सागर कुमार की माने तो, सीजेएम कोर्ट की ओर से तत्कालीन एसपी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी जमानतीय वारंट को लेकर कार्रवाई कराने का आदेश सदर थानाध्यक्ष को दिया है. हालांकि, खबर की माने तो, अरवल जिले में तैनात किशनगंज के तत्कालीन एसपी डॉ. इमानुल हक मेंगनू के मुताबिक, उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है. इतना ही नहीं, गिरफ्तारी का वारंट जारी होने को लेकर भी जानकारी नहीं मिली है.
