दरभंगा के अदालत का बड़ा फैसला :हत्या के दो अलग अलग मामलों में चार हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास ,एवं अर्थदंड की सजा।जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा।
दरभंगा के अदालत का बड़ा फैसला :हत्या के दो अलग अलग मामलों में चार हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास ,एवं अर्थदंड की सजा।जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा।
दरभंगा के अदालत का बड़ा फैसला :हत्या के दो अलग अलग मामलों में चार हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास ,एवं अर्थदंड की सजा।जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा।
दस्तक 7मीडिया ,विधि संवाददाता /दरभंगा।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को हत्या के दो अलग अलग मामलों में क्रमशः एक और चार हत्याभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।एपीपी रेणू झा ने बताया कि बहादुरपुर थानाकांड सं.550/20 से सन्दर्भित सत्रवाद सं.130/21 के अभियुक्त बहादुरपुर थानाक्षेत्र के गोपीपट्टी गांव के बासुदेव मुखिया के पुत्र किशन मुखिया को अपने चाचा की हत्या के जूर्म में भादवि की धारा 302(मानववध) के अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड नही जमा करने पर जूर्मी को छः माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।वहीं मृतक सुखदेव मुखिया की पत्नी गीता देवी को पीड़ित घोषित करते हुए अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा से आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय पारित किया है।वहीं दुसरी ओर एपीपी विजय नारायण सिंह ने बताया कि जाले थानाकांड सं.40/22 से संबंधित सत्रवाद सं.365/22 के हत्याभियुक्त सितामढी जिला के पुपरी थाना अन्तर्गत रामपुर पचासी गांव के अजीत सहनी,मंजीत सहनी ,रामबाबू सहनी और पच्चू मुखिया को आजीवन सश्रम करावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड चुकाने की सजा सुनाई है।अदालत ने जाले थानाक्षेत्र के घोघराहा गांव के नीतेश कुमार की हत्या की जूर्म में भादवि की धारा 302 में चारो जूर्मियों को आजीवन कठोर कारावास, और 25 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नही चुकाने पर एक बर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 323 में 6 माह,341 भादिवि में एक माह की सजा सुनाई है।सभी सजायें साथ साथ चलेगी।
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